बुलंदशहर। सरकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अब आपको
राशन सिर्फ राशनकार्ड से नहीं मिलेगा। सरकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
अधिनियम के नये नियम के अंतर्गत अब आप को राशन तभी मिल पायेगा जब आप अपना
फिंगर प्रिंट मैच करवायेंगे।
सरकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये नया नियम राशन बाँटने
में हो रही घपले को रोकने के लिए किया गया है। इसके लिए सरकार विशेष रूप से
(पीओएस) पॉइंट ऑफ सेल्स स्कीम की शुरुआत करने जा रही। यह स्कीम जून तक
प्रदेश के 25 टाउन एरिया में लागू होगी। जिसमें बुलंदशहर के डिबाई और छतारी
को लिया गया है।
इस स्कीम के अंतर्गत सभी कोटेदारों की राशनों की दुकान पर एक
बायोमीट्रिक डिवाइस भी लगाई जायेगी। इस बायोमीट्रिक डिवाइस पर राशन कार्ड
धारक को अपना फिंगर प्रिंट देना होगा। अगर आपका फिंगर प्रिंट रिकॉर्ड मैच
नहीं किया तो आप को राशन नहीं मिलेगा।
डीएसओ केबी सिंह ने बताया कि पीओएस स्कीम में बुलंदशहर के डिबाई और
छतारी कस्बे को शामिल किया गया है। दोनो जगह के लोगों के आधार कार्ड के
डाटा को राशन कार्ड धारक के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाएगा। रिकॉर्ड मैच नहीं
करने पर राशन नहीं दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि पीओएस मशीन को हर दुकान
पर लगाया जायेगा।
Source: http://voinews.in/?p=870
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